भारत में ‘प्राइवसी का अधिकार’ मौलिक अधिकार

सितम्बर 15, 2017
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सवाल पूछा : क्या 1.34 अरब लोगों के लिए प्राइवसी मौलिक कानूनी अधिकार है? और उन्होनें सर्वसम्मति से हाँ का वोट दिया।
विक्रमादित्य खन्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन के कानून के विलियम डब्ल्यू कुक प्रोफेसर, और इस फैसले के प्रभावों पर चर्चा करते हैं।

प्राइवसी का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक कैसे आया?

खन्नाः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया क्योंकि कुछ साल पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने एक जनहित याचिका दायर की थी [जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य v. भारतीय संघ और अन्य, राइट याचिका (सिविल) नंबर 4 9 4 2012] जो आधार योजना को चुनौती देता हैं।

आधार सभी भारतीय निवासियों को जारी किए गया एक अद्वितीय 12-अंकों का आइडेन्टिटी कार्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉयोमीट्रिक आईडी सिस्टम है, जहां 1 अरब से अधिक व्यक्तियों का डेटा अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया गया है। आधार संख्या का उपयोग सरकारी लाभ के लिये, टैक्स भरने के लिये, वित्तीय लेनदेन पर निगरानी के लिये जैसे कामो के लिये किया जाता हैं ।

मूल मामले को तीन न्यायाधीशों की बेंच ने सुना, जिन्होंने प्राइवसी के मुद्दे को महत्व देते हुये इस मामले को संविधान न्यायपीठ को सौंपां। नौ यायाधीशों के संविधान पीठ ने प्राइवसी के अधिकार के मामले को सुना अौर सर्वसम्मति से हाँ का वोट दिया।

प्राइवसी के अधिकार पर बहस कई बार सामने अाया है। कुछ अदालतों ने इस अधिकार पर संदेह किया है और अन्य यह मानते हैं कि अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और शायद अनुच्छेद 19 में अन्य महत्वपूर्ण अधिकार के साथ शामिल हैं।

इस समय यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है? क्या दूसरे देशों में भी प्राइवसी एक अलग अधिकार है?

खन्ना: यूनाइटेड किंगडम, यू.एस., कनाडा, ईयू, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में प्राइवसी एक अधिकार है, लेकिन अधिकार की सीमा भिन्न है। भारत में गोपनीयता के अधिकार के अदालत के चर्चे से पता चलता है कि परिस्थितियों में बदलाव से इसके और विकसित होने की संभावना है। कुछ न्यायाधीश भी यह इंगित करते हैं कि इसकी रूपरेखा काफी व्यापक हैं और नॉनस्टेट कलाकारों को भी शामिल कर सकती हैं।

यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रमों में धोखाधड़ी को रोकने के सरकार के प्रयासों पर लागू होता है और पुलिस आतंकवाद गतिविधियों पर भी अौर साथ ही साथ ई-वाणिज्य पहल पर भी लागू होता हैं। यह मौलिक नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी शामिल करता है।

प्राइवसी निरपेक्ष नहीं है (प्रमुख संवैधानिक अधिकारों में से कोई भी निरपेक्ष नहीं हैं) और उसको रेग्युलेट किया जा सकता हैं।

यदि कोई अनुच्छेद 21 के तहत चिंता पैदा होती है तो अदालत ने परीक्षण किया:

1. अतिक्रमण को उचित सिद्ध करने के लिए कानून अस्तित्व में होना चाहिए।
2. एक वैध राज्य के उद्देश्य / आवश्यकता के गैर-मनमानी पीछा शामिल करता है (उदाहरण के लिए, राज्य का उद्देश्य कानून और इसके संचालन से जुड़ा हुआ है, जो अनुच्छेद 14 का हिस्सा है)।
3. जो वस्तु द्वारा आनुपातिक और कानून द्वारा पूरा करने के लिए जरूरी मांगों को शामिल करता है (फिर से मध्यस्थता को रोकने के लिए)

अगर चिंता 1 9 (मूलभूत अधिकारों) के तहत उत्पन्न होती है, तो परीक्षा अनुच्छेद 21 के समान होती है, लेकिन इसमें यह भी शामिल है:

1. कानून संकेत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरूप होना चाहिए और
2. अनुच्छेद 19 (2) से (6) के प्रासंगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

क्या इस फैसले को सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है?

खन्ना: निर्णय याचिकाकर्ता (जो लोग प्राइवसी के संवैधानिक अधिकार की मान्यता मांगते हैं) के पक्ष में थी और प्रतिवादी (सरकार) के पक्ष में नहीं थी। हालांकि, अदालत ने यह नहीं माना कि प्राइवसी ऐब्सलूट है, और सरकार की भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वे प्राइवसी के मुद्दे पर निर्धारित परीक्षणों को पूरा करती है।

यह निर्णय आधार या किसी अन्य सरकारी योजना को नहीं उलट रहा है, लेकिन यह उन परीक्षणों को निर्धारित करता है जो निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाएगा कि क्या सरकार की योजना प्राइवसी के बहुसंख्यक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने न्यायमूर्ति बी.बी. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ताकि नागरिकों को अनिर्भावित घुसपैठ से बचाने के लिए कदम उठाए जाएं और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गोपनीयता में संभावित खतरों से निपटने के कदम उठाए। ।

इस फैसले का क्या प्रभाव होंगा?

खन्ना: इसके कुछ तात्कालिक परिणाम हैं:

1. आधार योजना को अदालत द्वारा निर्धारित परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
आधार पर मामला अभी भी लंबित है और इसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन इस फैसले में सरकार को संवैधानिक जांच को पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि वह किस तरह से लोगों के प्राइवसी की अनवरत आक्रमणों से रक्षा करेगें और एकत्र की गई जानकारी को सुरक्षित रखेंगे।

2. एलजीबीटी अधिकारों को फैसले से बढ़ावा मिलता है।
कई न्यायमूर्तिओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइवसी के संवैधानिक अधिकारों से धारा 377 की सत्तारूढ़ अस्थिर हो गई है। यह एलजीबीटी अधिकारों को बढ़ावा देगा। अदालत ने अभी तक अधिकार के तहत एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता नहीं दी है, लेकिन एलजीबीटी पर लागू होने वाली प्राइवसी के अधिकार की पहचान एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. एडीएम जबलपुर (आपातकाल के समय से एक मामला) का खंडन किया गया है (हालांकि इसे संसदीय चाल से आने के तुरंत बाद प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया था) अनुच्छेद 21 में अधिकारों को मान्यता को कानूनी रूप से निलंबित करने के किसी भी प्रयास के लिए इसका महत्व है।

4. संभव है कि बीफ प्रतिबंध के मामलों पर भी इसका असर हो सकता है जैसे कि कुछ लोग का खाना या उनके पेशे (जैसे, कसाई) ।

5. आगे बढ़ते हुए, ई-कॉमर्स में प्राइवसी का क्या अधिकार है, भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई के प्रयास,या निगरानी गतिविधियों आदि दिलचस्प मुद्दे हैं।

6. इसके अलावा, फैसले में कुछ बयान इस संभावना को खोलते हैं कि आगे भी अधिकारों को मान्यता मिल सकती है जिन्हें संविधान में विशेष रूप से नहीं बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्राइवसीका अधिकार संविधान से पहले था और इसलिए इसे संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है। तर्क की यह रेखा अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह अधिकारों की अधिक मान्यता और संभावित रूप से अधिक संवैधानिक जांच के लिए अनुमति देता है।